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Project
HOUSING PROJECT KOURINBHATA
LAST DATE TO FILL APPLICATION (15 Day Cycle):- 31/07/2023 -Till 12 MidNight
(If the Property remains vacant after the allotment, the application process will be started again.)
Kourinbhata, Rajnandgaon (C.G.)
Apartment
Starts at 11.35 L
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Terms & Conditions
Details
S.No
Property Type
No. of Property Available
Available Quarters
BuildingModelID
ModelType
1
LIG (G+3) FLATS GRP-IX
108
View Quarters
545 (G/F)
546 (G/F)
547 (G/F)
548 (G/F)
561 (G/F)
562 (G/F)
563 (G/F)
564 (G/F)
577 (G/F)
578 (G/F)
579 (G/F)
580 (G/F)
593 (G/F)
594 (G/F)
595 (G/F)
596 (G/F)
609 (G/F)
610 (G/F)
611 (G/F)
612 (G/F)
625 (G/F)
626 (G/F)
627 (G/F)
641 (G/F)
642 (G/F)
643 (G/F)
644 (G/F)
549 (F/F)
550 (F/F)
551 (F/F)
565 (F/F)
566 (F/F)
567 (F/F)
568 (F/F)
581 (F/F)
582 (F/F)
583 (F/F)
584 (F/F)
597 (F/F)
598 (F/F)
599 (F/F)
600 (F/F)
613 (F/F)
614 (F/F)
615 (F/F)
616 (F/F)
629 (F/F)
630 (F/F)
631 (F/F)
632 (F/F)
645 (F/F)
646 (F/F)
647 (F/F)
648 (F/F)
553 (S/F)
554 (S/F)
555 (S/F)
556 (S/F)
569 (S/F)
570 (S/F)
571 (S/F)
572 (S/F)
585 (S/F)
586 (S/F)
587 (S/F)
588 (S/F)
601 (S/F)
602 (S/F)
603 (S/F)
604 (S/F)
617 (S/F)
618 (S/F)
619 (S/F)
620 (S/F)
633 (S/F)
634 (S/F)
635 (S/F)
636 (S/F)
649 (S/F)
650 (S/F)
651 (S/F)
652 (S/F)
557 (T/F)
558 (T/F)
559 (T/F)
560 (T/F)
573 (T/F)
574 (T/F)
575 (T/F)
576 (T/F)
590 (T/F)
591 (T/F)
592 (T/F)
605 (T/F)
606 (T/F)
607 (T/F)
608 (T/F)
621 (T/F)
622 (T/F)
623 (T/F)
624 (T/F)
637 (T/F)
638 (T/F)
639 (T/F)
640 (T/F)
654 (T/F)
655 (T/F)
656 (T/F)
10
132
Desciption
Like the other housing projects of Chhattisgarh Housing Board, Deendayal awas yojana has also played an important role in meeting the housing needs of lower income group & economically weaker sections. Houses provided on subsidized rates to these sections of people under the scheme in various districts has not only improved their standard of living but also gave an overall facelift to their socio-economic status.
×
Selected Quarter Details
प्रॉपर्टी बुकिंग करने के पूर्व कृपया नीचे दिए गए मुख्य निर्देशों, नियमो एवं शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़े (Please Read the Instructions Carefully:-):-
यदि आवेदक द्वारा
एल.आईं.जी. एवं ई.डब्लू एस.
भवनों के लिए आवेदन किया जा रहा है,तो मंडल नियमानुसार आवेदक की वार्षिक आय ई.डब्लू एस. हेतु
3 लाख
से अधिक एवं एल.आई.जी. के लिए
6 लाख
से अधिक
नहीं
होनी चाहिए।
एल.आईं.जी. एवं ई.डब्लू एस.
भवनों के लिए आय प्रमाण पत्र को ऑनलाइन बुकिंग अंतर्गत अपलोड किया जाना अनिवार्य है.
"प्रथम आओ प्रथम पाओ"
योजना अंतर्गत यदि एक ही भवन के लिए एक ही समय पर एक से अधिक आवेदन एवं पंजीयन राशि का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से प्राप्त किया जाता है ,तो उक्त स्थिति में मंडल नियमानुसार मंडल खाते में जिस आवेदक की समय अनुसार सबसे पहले पंजीयन राशि प्राप्त होगी उक्त आवेदक की समस्त दस्तावेजों की जांच के पश्चात ही आबंटन की प्रक्रिया के लिए पात्र होगा।
मण्डल की निर्मित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित आवासीय/व्यवसायिक संपत्तियों के विक्रय हेतु
ऑफर एवं लॉटरी
किये जाने की कार्यवाही विज्ञापन जारी होने से लेकर
15-15
दिवस में प्रक्षेत्र कार्यालय द्वारा ऑनलाइन खोली जावेगी।
15 दिवस
पश्चात् NEFT/RTGS चालान के माध्यम से बैंक में जमा किए जाने हेतु एक दिवस समय दिया जावेगा ।
15 दिवस
पश्चात् शासकीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्यदिवस में उक्त कार्यवाही की जावेगी।
निर्मित आवासीय/व्यवसायिक भवनों का विक्रय
ऑफर आधार
पर करने के पश्चात् मंडल नियमानुसार
"यथा स्थिति/जहाँ है जैसी स्थिति"
में ही आबंटन किया जावेगा ।
Applicants of
EWS and LIG
Houses must have the maximum income criteria of
3 lakh (EWS)
and
6 lakh (LIG)
annually.
While Applying for
EWS and LIG
Houses applicants must have their income certificate/proof documents for uploading in e-Registration form.
In
"First Come First Scheme"
(FCFS), If more than one application and Registration amount received for a single house then according to board rules and regulations first payment time will be preferable for the allotment process.
For Purchasing of Board's Property via
Offer and Lottery
Scheme, The
Offer/Lottery
will be open online in
15 days
from the date of advertisement. After
15 days
one extra day will be considered for NEFT/RTGS/CHALLAN payment in Bank. If the government holiday falls on the next day, then the above process will be held on the next working day.
Under
Offer Scheme
According to Board Rules & Regulatory, the allottment of Residential/Commercial Properties of Board wiil be done in
"As is where Condition"
प्रॉपर्टी बुकिंग करने के पूर्व कृपया नीचे दिए गए मुख्य निर्देशों, नियमो एवं शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़े (Please Read the Instructions Carefully:-):-
यदि आवेदक द्वारा एल.आईं.जी. एवं ई.डब्लू एस. भवनों के लिए आवेदन किया जा रहा है,तो मंडल नियमानुसार आवेदक की वार्षिक आय ई.डब्लू एस. हेतु 3 लाख से अधिक एवं एल.आई.जी. के लिए 6 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
एल.आईं.जी. एवं ई.डब्लू एस. भवनों के लिए आय प्रमाण पत्र को ऑनलाइन बुकिंग अंतर्गत अपलोड किया जाना अनिवार्य है.
मंडल की आवासीय योजनाओं में भवनों के आबंटन हेतु शासन के निर्देशानुसार विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण की दर निर्धारित की गयी है, इस हेतु यदि आवेदक ऑनलाइन आरक्षित वर्ग के विकल्प का चयन करता है तो वर्ग से सम्बंधित प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करने पश्चात ही हितग्राही ऑनलाइन वर्गवार भवन क्रमांक चयन कर ऑफर भर सकते है।
यदि आरक्षित वर्ग के आवेदक अनारक्षित वर्ग के भवनों को क्रय करना चाहे तो क्रय कर सकते है।
मंडल की निर्मित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित आवासीय/व्यावसायिक सम्पतियों के विक्रय हेतु "ऑफर" के माध्यम से क्रय किये जाने की कार्यवाही विज्ञापन जारी होने से लेकर 15-15 दिवस में प्रक्षेत्र कार्यालय द्वारा ऑनलाइन खोली जावेगी। 15 दिवस पश्चात NEFT/RTGS चालान के माध्यम से जमा किये जाने हेतु एक दिवस समय दिया जावेगा।15 दिवस पश्चात शासकीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस में उक्त कार्यवाही की जावेगी।
निर्मित आवासीय/व्यावसायिक सम्पतियों का विक्रय ऑफर आधार पर करने के पश्चात मंडल नियमानुसार "यथा स्थिति/जहा है जैसा है स्थिति" में ही आबंटन किया जावेगा एवं निर्माणाधीन/नवीन परियोजनाओं का विक्रय स्वीत्तीय आधार पर ऑनलाइन ऑफर के माध्यम से किया जावेगा।