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Project
Boriyakala, Raipur
LAST DATE TO FILL APPLICATION IS 19/06/2026 Till Evening 5:00 PM
OFFER OPENING DATE IS 24/06/2026 Afternoon 12:00 PM
(If the Property remains vacant after the allotment, the application process will be started again.)
Greenville City, Boriyakala, Dist. - Raipur (C.G.)
Apartment
Starts at 17.23 L
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Terms & Conditions
Details
S.No
Property Type
No. of Property Available
Available Quarters
BuildingModelID
ModelType
1
CAMELIA (3BHK) FLAT
115
View Quarters
71/BLOCK-A3/SIXTH FLOOR
117/BLOCK-A5/SIXTH FLOOR
118/BLOCK-A5/SIXTH FLOOR
120/BLOCK-A5/SIXTH FLOOR
165/BLOCK-A7/SIXTH FLOOR
166/BLOCK-A7/SIXTH FLOOR
195/BLOCK-A9/FIRST FLOOR
196/BLOCK-A9/FIRST FLOOR
197/BLOCK-A9/SECOND FLOOR
201/BLOCK-A9/THIRD FLOOR
202/BLOCK-A9/THIRD FLOOR
205/BLOCK-A9/FOURTH FLOOR
206/BLOCK-A9/FOURTH FLOOR
207/BLOCK-A9/FOURTH FLOOR
208/BLOCK-A9/FOURTH FLOOR
209/BLOCK-A9/FIFTH FLOOR
210/BLOCK-A9/FIFTH FLOOR
211/BLOCK-A9/FIFTH FLOOR
212/BLOCK-A9/FIFTH FLOOR
213/BLOCK-A9/SIXTH FLOOR
214/BLOCK-A9/SIXTH FLOOR
215/BLOCK-A9/SIXTH FLOOR
216/BLOCK-A9/SIXTH FLOOR
218/BLOCK-A10/FIRST FLOOR
219/BLOCK-A10/FIRST FLOOR
220/BLOCK-A10/FIRST FLOOR
221/BLOCK-A10/SECOND FLOOR
222/BLOCK-A10/SECOND FLOOR
223/BLOCK-A10/SECOND FLOOR
225/BLOCK-A10/THIRD FLOOR
226/BLOCK-A10/THIRD FLOOR
227/BLOCK-A10/THIRD FLOOR
228/BLOCK-A10/THIRD FLOOR
229/BLOCK-A10/FOURTH FLOOR
230/BLOCK-A10/FOURTH FLOOR
231/BLOCK-A10/FOURTH FLOOR
232/BLOCK-A10/FOURTH FLOOR
233/BLOCK-A10/FIFTH FLOOR
234/BLOCK-A10/FIFTH FLOOR
235/BLOCK-A10/FIFTH FLOOR
236/BLOCK-A10/FIFTH FLOOR
237/BLOCK-A10/SIXTH FLOOR
238/BLOCK-A10/SIXTH FLOOR
239/BLOCK-A10/SIXTH FLOOR
240/BLOCK-A10/SIXTH FLOOR
241/BLOCK-A11/FIRST FLOOR
243/BLOCK-A11/FIRST FLOOR
244/BLOCK-A11/FIRST FLOOR
245/BLOCK-A11/SECOND FLOOR
246/BLOCK-A11/SECOND FLOOR
247/BLOCK-A11/SECOND FLOOR
248/BLOCK-A11/SECOND FLOOR
249/BLOCK-A11/THIRD FLOOR
250/BLOCK-A11/THIRD FLOOR
251/BLOCK-A11/THIRD FLOOR
252/BLOCK-A11/THIRD FLOOR
253/BLOCK-A11/FOURTH FLOOR
254/BLOCK-A11/FOURTH FLOOR
255/BLOCK-A11/FOURTH FLOOR
256/BLOCK-A11/FOURTH FLOOR
257/BLOCK-A11/FIFTH FLOOR
258/BLOCK-A11/FIFTH FLOOR
259/BLOCK-A11/FIFTH FLOOR
260/BLOCK-A11/FIFTH FLOOR
261/BLOCK-A11/SIXTH FLOOR
262/BLOCK-A11/SIXTH FLOOR
263/BLOCK-A11/SIXTH FLOOR
264/BLOCK-A11/SIXTH FLOOR
269/BLOCK-A12/SECOND FLOOR
270/BLOCK-A12/SECOND FLOOR
271/BLOCK-A12/SECOND FLOOR
273/BLOCK-A12/THIRD FLOOR
274/BLOCK-A12/THIRD FLOOR
275/BLOCK-A12/THIRD FLOOR
276/BLOCK-A12/THIRD FLOOR
277/BLOCK-A12/FOURTH FLOOR
278/BLOCK-A12/FOURTH FLOOR
279/BLOCK-A12/FOURTH FLOOR
280/BLOCK-A12/FOURTH FLOOR
281/BLOCK-A12/FIFTH FLOOR
283/BLOCK-A12/FIFTH FLOOR
284/BLOCK-A12/FIFTH FLOOR
285/BLOCK-A12/SIXTH FLOOR
286/BLOCK-A12/SIXTH FLOOR
287/BLOCK-A12/SIXTH FLOOR
288/BLOCK-A12/SIXTH FLOOR
311/BLOCK-A13/SIXTH FLOOR
312/BLOCK-A13/SIXTH FLOOR
333/BLOCK-A14/SIXTH FLOOR
334/BLOCK-A14/SIXTH FLOOR
335/BLOCK-A14/SIXTH FLOOR
336/BLOCK-A14/SIXTH FLOOR
341/BLOCK-A15/SECOND FLOOR
342/BLOCK-A15/SECOND FLOOR
343/BLOCK-A15/SECOND FLOOR
344/BLOCK-A15/SECOND FLOOR
345/BLOCK-A15/THIRDFLOOR
346/BLOCK-A15/THIRDFLOOR
347/BLOCK-A15/THIRDFLOOR
348/BLOCK-A15/THIRDFLOOR
349/BLOCK-A15/FOURTH FLOOR
350/BLOCK-A15/FOURTH FLOOR
351/BLOCK-A15/FOURTH FLOOR
352/BLOCK-A15/FOURTH FLOOR
353/BLOCK-A15/FIFTH FLOOR
354/BLOCK-A15/FIFTH FLOOR
355/BLOCK-A15/FIFTH FLOOR
356/BLOCK-A15/FIFTH FLOOR
357/BLOCK-A15/SIXTH FLOOR
358/BLOCK-A15/SIXTH FLOOR
359/BLOCK-A15/SIXTH FLOOR
360/BLOCK-A15/SIXTH FLOOR
453/BLOCK-A19/SIXTH FLOOR
455/BLOCK-A19/SIXTH FLOOR
456/BLOCK-A19/SIXTH FLOOR
1
112
2
PINE (2BHK) FLAT
65
View Quarters
17/BLOCK-B1/FIFTH FLOOR
19/BLOCK-B1/FIFTH FLOOR
21/BLOCK-B1/SIXTH FLOOR
22/BLOCK-B1/SIXTH FLOOR
23/BLOCK-B1/SIXTH FLOOR
24/BLOCK-B1/SIXTH FLOOR
42/BLOCK-B2/FIFTH FLOOR
43/BLOCK-B2/FIFTH FLOOR
44/BLOCK-B2/FIFTH FLOOR
45/BLOCK-B2/SIXTH FLOOR
46/BLOCK-B2/SIXTH FLOOR
47/BLOCK-B2/SIXTH FLOOR
48/BLOCK-B2/SIXTH FLOOR
65/BLOCK-B3/FIFTH FLOOR
66/BLOCK-B3/FIFTH FLOOR
67/BLOCK-B3/FIFTH FLOOR
68/BLOCK-B3/FIFTH FLOOR
69/BLOCK-B3/SIXTH FLOOR
70/BLOCK-B3/SIXTH FLOOR
71/BLOCK-B3/SIXTH FLOOR
72/BLOCK-B3/SIXTH FLOOR
88/BLOCK-B4/FOURTH FLOOR
91/BLOCK-B4/FIFTH FLOOR
93/BLOCK-B4/SIXTH FLOOR
94/BLOCK-B4/SIXTH FLOOR
95/BLOCK-B4/SIXTH FLOOR
96/BLOCK-B4/SIXTH FLOOR
105/BLOCK-B5/THIRD FLOOR
106/BLOCK-B5/THIRD FLOOR
107/BLOCK-B5/THIRD FLOOR
111/BLOCK-B5/FOURTH FLOOR
112/BLOCK-B5/FOURTH FLOOR
117/BLOCK-B5/SIXTH FLOOR
118/BLOCK-B5/SIXTH FLOOR
119/BLOCK-B5/SIXTH FLOOR
120/BLOCK-B5/SIXTH FLOOR
133/BLOCK-B6/FOURTH FLOOR
134/BLOCK-B6/FOURTH FLOOR
135/BLOCK-B6/FOURTH FLOOR
136/BLOCK-B6/FOURTH FLOOR
137/BLOCK-B6/FIFTH FLOOR
138/BLOCK-B6/FIFTH FLOOR
139/BLOCK-B6/FIFTH FLOOR
140/BLOCK-B6/FIFTH FLOOR
141/BLOCK-B6/SIXTH FLOOR
142/BLOCK-B6/SIXTH FLOOR
143/BLOCK-B6/SIXTH FLOOR
144/BLOCK-B6/SIXTH FLOOR
153/BLOCK-B7/THIRD FLOOR
157/BLOCK-B7/FORTH FLOOR
158/BLOCK-B7/FORTH FLOOR
161/BLOCK-B7/FIFTH FLOOR
162/BLOCK-B7/FIFTH FLOOR
163/BLOCK-B7/FIFTH FLOOR
165/BLOCK-B7/SIXTH FLOOR
166/BLOCK-B7/SIXTH FLOOR
167/BLOCK-B7/SIXTH FLOOR
168/BLOCK-B7/SIXTH FLOOR
373/BLOCK-B16/FOURTH FLOOR
379/BLOCK-B16/FIFTH FLOOR
380/BLOCK-B16/FIFTH FLOOR
381/BLOCK-B16/SIXTH FLOOR
382/BLOCK-B16/SIXTH FLOOR
383/BLOCK-B16/SIXTH FLOOR
384/BLOCK-B16/SIXTH FLOOR
1
122
Desciption
×
Selected Quarter Details/चयनित भवन का विवरण
प्रॉपर्टी बुकिंग करने के पूर्व कृपया नीचे दिए गए मुख्य निर्देशों, नियमो एवं शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़े (Please Read the Instructions Carefully:-):-
यदि आवेदक द्वारा
एल.आईं.जी. एवं ई.डब्लू एस.
भवनों के लिए आवेदन किया जा रहा है,तो मंडल नियमानुसार आवेदक की वार्षिक आय ई.डब्लू एस. हेतु
3 लाख
से अधिक एवं एल.आई.जी. के लिए
6 लाख
से अधिक
नहीं
होनी चाहिए।
एल.आईं.जी. एवं ई.डब्लू एस.
भवनों के लिए आय प्रमाण पत्र को ऑनलाइन बुकिंग अंतर्गत अपलोड किया जाना अनिवार्य है.
"प्रथम आओ प्रथम पाओ"
योजना अंतर्गत यदि एक ही भवन के लिए एक ही समय पर एक से अधिक आवेदन एवं पंजीयन राशि का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से प्राप्त किया जाता है ,तो उक्त स्थिति में मंडल नियमानुसार मंडल खाते में जिस आवेदक की समय अनुसार सबसे पहले पंजीयन राशि प्राप्त होगी उक्त आवेदक की समस्त दस्तावेजों की जांच के पश्चात ही आबंटन की प्रक्रिया के लिए पात्र होगा।
मण्डल की निर्मित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित आवासीय/व्यवसायिक संपत्तियों के विक्रय हेतु
ऑफर एवं लॉटरी
किये जाने की कार्यवाही विज्ञापन जारी होने से लेकर
15-15
दिवस में प्रक्षेत्र कार्यालय द्वारा ऑनलाइन खोली जावेगी।
15 दिवस
पश्चात् NEFT/RTGS चालान के माध्यम से बैंक में जमा किए जाने हेतु दो दिवस समय दिया जावेगा ।
15 दिवस
पश्चात् शासकीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्यदिवस में उक्त कार्यवाही की जावेगी।
निर्मित आवासीय/व्यवसायिक भवनों का विक्रय
ऑफर आधार
पर करने के पश्चात् मंडल नियमानुसार
"यथा स्थिति/जहाँ है जैसी स्थिति"
में ही आबंटन किया जावेगा ।
LIG एवं EWS श्रेणी के भवनों हेतु अटल विहार योजना, अटल आवास योजना, प्रधानमंत्री सह मुख्यमंत्री आवास योजना एवं दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत जिन परियोजनाओं का विज्ञापन तीन (03) बार से अधिक प्रकाशित हो चुका है, उन परियोजनाओं में आय सीमा लागू नहीं होगी। तथापि, शासन एवं भारत सरकार द्वारा प्रदत्त किसी भी प्रकार की सब्सिडी/अनुदान की पात्रता आवंटी को देय नहीं होगी।
उक्त योजनाओं में LIG एवं EWS श्रेणी के भवनों के लिए आवेदक द्वारा एक ही लॉगिन के माध्यम से एक से अधिक बार आवेदन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, एक से अधिक भवनों हेतु पृथक-पृथक आवेदन करना अनिवार्य होगा
ऑनलाइन आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों का अपलोड किया जाना अनिवार्य है—
पहचान पत्र (आई.डी. प्रूफ) — पी.डी.एफ. फॉर्मेट में, अधिकतम 4 MB है
निवास प्रमाण पत्र (एड्रेस प्रूफ) — पी.डी.एफ. फॉर्मेट में, अधिकतम 4 MB है
पासपोर्ट साइज फोटो — JPG/JPEG/PNG फॉर्मेट में, अधिकतम 2 MB है
हस्ताक्षर की फोटो — JPG/JPEG/PNG फॉर्मेट में, अधिकतम 2 MB है
जाति प्रमाण पत्र — केवल आरक्षित श्रेणी के आवेदकों हेतु, पी.डी.एफ. फॉर्मेट में, अधिकतम 4 MB है
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आवास मेला महोत्सव के उपलक्ष्य पर :-
छत्तीसगढ़ गृहनिर्माण मंडल की विभिन्न आवासीय संपत्तियों के प्रति अत्यधिक मांग को देखते हुए, 1% बुकिंग राशि के आधार पर बुकिंग की अंतिम तिथि
30 नवम्बर
तक बढ़ा दी गई है।
यह विशेष ऑफर केवल
30 नवम्बर 2025 रात्रि 12 बजे
तक की अवधि हेतु मान्य रहेगा।
शेष कार्यवाही एवं भुगतान संबंधी प्रक्रिया छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के प्रचलित नियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार संपादित की जाएगी।
विस्तृत जानकारी, योजनाओं का अवलोकन एवं सहायता हेतु पात्र आवेदक मंडल की
टोल फ्री नंबर 18001216313
सम्बंधित सम्पदा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
LIG एवं EWS श्रेणी के भवनों हेतु अटल विहार योजना, अटल आवास योजना, प्रधानमंत्री सह मुख्यमंत्री आवास योजना एवं दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत जिन परियोजनाओं का विज्ञापन तीन (03) बार से अधिक प्रकाशित हो चुका है, उन परियोजनाओं में आय सीमा लागू नहीं होगी। तथापि, शासन एवं भारत सरकार द्वारा प्रदत्त किसी भी प्रकार की सब्सिडी/अनुदान की पात्रता आवंटी को देय नहीं होगी।
उक्त योजनाओं में LIG एवं EWS श्रेणी के भवनों के लिए आवेदक द्वारा एक ही लॉगिन के माध्यम से एक से अधिक बार आवेदन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, एक से अधिक भवनों हेतु पृथक-पृथक आवेदन करना अनिवार्य होगा
ऑनलाइन आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों का अपलोड किया जाना अनिवार्य है—
पहचान पत्र (आई.डी. प्रूफ) — पी.डी.एफ. फॉर्मेट में, अधिकतम 4 MB है
निवास प्रमाण पत्र (एड्रेस प्रूफ) — पी.डी.एफ. फॉर्मेट में, अधिकतम 4 MB है
पासपोर्ट साइज फोटो — JPG/JPEG/PNG फॉर्मेट में, अधिकतम 2 MB है
हस्ताक्षर की फोटो — JPG/JPEG/PNG फॉर्मेट में, अधिकतम 2 MB है
जाति प्रमाण पत्र — केवल आरक्षित श्रेणी के आवेदकों हेतु, पी.डी.एफ. फॉर्मेट में, अधिकतम 4 MB है
प्रधानमंत्री सह मुख्यमंत्री आवास योजना (PMAY) नियम एवं शर्तें :-
प्रधानमंत्री सह मुख्यमंत्री आवास योजना के फ्लैट्स हेतु आवेदन प्रक्रिया मंडल की वेबसाइट www.cghb.gov.in अंतर्गत “Book Property Online” लिंक के माध्यम से पूर्णतः ऑनलाइन होगी एवं आवेदन
प्रथम आओ–प्रथम पाओ /(First Come First Serve – FCFS)
के आधार पर स्वीकार किए जाएंगे तथा मैनुअल / ऑफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित सभी दस्तावेज़ एवं
अनिवार्य (Mandatory)
फ़ील्ड को पूर्ण एवं सही रूप से भरना अनिवार्य है। अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण आवेदन की स्थिति में पंजीयन एवं आवंटन निरस्त किया जा सकता है।
आवेदक एक ही दस्तावेज़ एवं व्यक्तिगत विवरण के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत एक से अधिक आवास हेतु आवेदन कर सकता है। तथापि, ऐसे मामलों में आवेदक PMAY सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा।
प्रधानमंत्री सह मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत पंजीयन राशि भुगतान हेतु पेमेंट गेटवे में
RTGS / NEFT / प्रिंट चालान (Print Challan)
विकल्प का चयन न करें, क्योंकि आवेदन प्रक्रिया FCFS आधार पर संचालित है।
EWS श्रेणी के आवासों का मूल्य बिना सब्सिडी
₹8.05 से 8.35
लाख एवं सब्सिडी सहित
₹5.55 से लाख 5.85
लाख तथा LIG श्रेणी के आवासों का मूल्य बिना सब्सिडी
₹12.66 लाख
एवं सब्सिडी सहित
₹12.16 लाख
होगी; EWS श्रेणी के आवासों का मूल्य फ्लोर के अनुसार परिवर्तनीय होगी।
पंजीयन राशि का भुगतान आवेदक द्वारा केवल ऑनलाइन माध्यम
(UPI / नेट बैंकिंग / डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड)
पेमेंट गेटवे के माध्यम से लिया जाएगा।
यदि पंजीयन पूर्ण होने के पश्चात भुगतान किसी बैंकिंग कारणवश असफल (Failed), निरस्त (Aborted) हो जाता है अथवा परियोजना खाते में विलंब से प्राप्त होता है, और उसी आवास इकाई हेतु किसी अन्य आवेदक द्वारा सफल आवेदन किया गया हो, तो
आवंटन आवेदन तिथि एवं भुगतान समय “जो भी पहले होगा” के आधार पर किया जाएगा
।
अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा सहायता हेतु आवेदक छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के टोल-फ्री नंबर
1800-121-6313
पर अथवा सम्पदा कार्यालय, सेक्टर-27, अटल नगर, नवा रायपुर में संपर्क कर सकते हैं ।
LIG एवं EWS श्रेणी के भवनों हेतु अटल विहार योजना, अटल आवास योजना, प्रधानमंत्री सह मुख्यमंत्री आवास योजना एवं दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत जिन परियोजनाओं का विज्ञापन तीन (03) बार से अधिक प्रकाशित हो चुका है, उन परियोजनाओं में आय सीमा लागू नहीं होगी। तथापि, शासन एवं भारत सरकार द्वारा प्रदत्त किसी भी प्रकार की सब्सिडी/अनुदान की पात्रता आवंटी को देय नहीं होगी।
उक्त योजनाओं में LIG एवं EWS श्रेणी के भवनों के लिए आवेदक द्वारा एक ही लॉगिन के माध्यम से एक से अधिक बार आवेदन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, एक से अधिक भवनों हेतु पृथक-पृथक आवेदन करना अनिवार्य होगा
ऑनलाइन आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों का अपलोड किया जाना अनिवार्य है—
पहचान पत्र (आई.डी. प्रूफ) — पी.डी.एफ. फॉर्मेट में, अधिकतम 4 MB है
निवास प्रमाण पत्र (एड्रेस प्रूफ) — पी.डी.एफ. फॉर्मेट में, अधिकतम 4 MB है
पासपोर्ट साइज फोटो — JPG/JPEG/PNG फॉर्मेट में, अधिकतम 2 MB है
हस्ताक्षर की फोटो — JPG/JPEG/PNG फॉर्मेट में, अधिकतम 2 MB है
जाति प्रमाण पत्र — केवल आरक्षित श्रेणी के आवेदकों हेतु, पी.डी.एफ. फॉर्मेट में, अधिकतम 4 MB है
प्रॉपर्टी बुकिंग करने के पूर्व कृपया नीचे दिए गए मुख्य निर्देशों, नियमो एवं शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़े (Please Read the Instructions Carefully:-):-
एल.आई.जी के लिए आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय सीमा
रू. 300000/-
से
रू. 600000/-
तक एवं ई.डब्लू एस के लिए आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय सीमा
रू. 300000/-
तक पात्रता मापदंड है।
एल.आईं.जी. एवं ई.डब्लू एस. भवनों के लिए आय प्रमाण पत्र को ऑनलाइन बुकिंग अंतर्गत अपलोड किया जाना अनिवार्य है.
मंडल की आवासीय योजनाओं में भवनों के आबंटन हेतु शासन के निर्देशानुसार विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण की दर निर्धारित की गयी है, इस हेतु यदि आवेदक ऑनलाइन आरक्षित वर्ग के विकल्प का चयन करता है तो वर्ग से सम्बंधित प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करने पश्चात ही हितग्राही ऑनलाइन वर्गवार भवन क्रमांक चयन कर ऑफर भर सकते है।
यदि आरक्षित वर्ग के आवेदक अनारक्षित वर्ग के भवनों को क्रय करना चाहे तो क्रय कर सकते है।
मंडल की निर्मित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित आवासीय/व्यावसायिक सम्पतियों के विक्रय हेतु "ऑफर" के माध्यम से क्रय किये जाने की कार्यवाही विज्ञापन जारी होने से लेकर 15-15 दिवस में प्रक्षेत्र कार्यालय द्वारा ऑनलाइन खोली जावेगी। 15 दिवस पश्चात NEFT/RTGS चालान के माध्यम से जमा किये जाने हेतु दो दिवस समय दिया जावेगा।15 दिवस पश्चात शासकीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस में उक्त कार्यवाही की जावेगी।
निर्मित आवासीय/व्यावसायिक सम्पतियों का विक्रय ऑफर आधार पर करने के पश्चात मंडल नियमानुसार "यथा स्थिति/जहा है जैसा है स्थिति" में ही आबंटन किया जावेगा एवं निर्माणाधीन/नवीन परियोजनाओं का विक्रय स्वीत्तीय आधार पर ऑनलाइन ऑफर के माध्यम से किया जावेगा।
यदि भवन क्र. के साथ आरक्षण दर्शाया जा रहा है, तो केवल आरक्षित वर्ग के आवेदक ही दर्शाये जा रहे भवन के लिए आवेदन कर सकते है जिस हेतु जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
LIG एवं EWS श्रेणी के भवनों हेतु अटल विहार योजना, अटल आवास योजना, प्रधानमंत्री सह मुख्यमंत्री आवास योजना एवं दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत जिन परियोजनाओं का विज्ञापन तीन (03) बार से अधिक प्रकाशित हो चुका है, उन परियोजनाओं में आय सीमा लागू नहीं होगी। तथापि, शासन एवं भारत सरकार द्वारा प्रदत्त किसी भी प्रकार की सब्सिडी/अनुदान की पात्रता आवंटी को देय नहीं होगी।
उक्त योजनाओं में LIG एवं EWS श्रेणी के भवनों के लिए आवेदक द्वारा एक ही लॉगिन के माध्यम से एक से अधिक बार आवेदन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, एक से अधिक भवनों हेतु पृथक-पृथक आवेदन करना अनिवार्य होगा
ऑनलाइन आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों का अपलोड किया जाना अनिवार्य है—
पहचान पत्र (आई.डी. प्रूफ) — पी.डी.एफ. फॉर्मेट में, अधिकतम 4 MB है
निवास प्रमाण पत्र (एड्रेस प्रूफ) — पी.डी.एफ. फॉर्मेट में, अधिकतम 4 MB है
पासपोर्ट साइज फोटो — JPG/JPEG/PNG फॉर्मेट में, अधिकतम 2 MB है
हस्ताक्षर की फोटो — JPG/JPEG/PNG फॉर्मेट में, अधिकतम 2 MB है
जाति प्रमाण पत्र — केवल आरक्षित श्रेणी के आवेदकों हेतु, पी.डी.एफ. फॉर्मेट में, अधिकतम 4 MB है
प्रॉपर्टी बुकिंग करने के पूर्व कृपया नीचे दिए गए मुख्य निर्देशों, नियमो एवं शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़े (Please Read the Instructions Carefully:-):-
एल.आई.जी के लिए आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय सीमा
रू. 300000/-
से
रू. 600000/-
तक एवं ई.डब्लू एस के लिए आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय सीमा
रू. 300000/-
तक पात्रता मापदंड है।
एल.आईं.जी. एवं ई.डब्लू एस. भवनों के लिए आय प्रमाण पत्र को ऑनलाइन बुकिंग अंतर्गत अपलोड किया जाना अनिवार्य है.
मंडल की आवासीय योजनाओं में भवनों के आबंटन हेतु शासन के निर्देशानुसार विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण की दर निर्धारित की गयी है, इस हेतु यदि आवेदक ऑनलाइन आरक्षित वर्ग के विकल्प का चयन करता है तो वर्ग से सम्बंधित प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करने पश्चात ही हितग्राही ऑनलाइन वर्गवार भवन क्रमांक चयन कर ऑफर भर सकते है।
यदि आरक्षित वर्ग के आवेदक अनारक्षित वर्ग के भवनों को क्रय करना चाहे तो क्रय कर सकते है।
मंडल की निर्मित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित आवासीय/व्यावसायिक सम्पतियों के विक्रय हेतु "ऑफर" के माध्यम से क्रय किये जाने की कार्यवाही विज्ञापन जारी होने से लेकर 15-15 दिवस में प्रक्षेत्र कार्यालय द्वारा ऑनलाइन खोली जावेगी। 15 दिवस पश्चात NEFT/RTGS चालान के माध्यम से जमा किये जाने हेतु दो दिवस समय दिया जावेगा।15 दिवस पश्चात शासकीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस में उक्त कार्यवाही की जावेगी।
निर्मित आवासीय/व्यावसायिक सम्पतियों का विक्रय ऑफर आधार पर करने के पश्चात मंडल नियमानुसार "यथा स्थिति/जहा है जैसा है स्थिति" में ही आबंटन किया जावेगा एवं निर्माणाधीन/नवीन परियोजनाओं का विक्रय स्वीत्तीय आधार पर ऑनलाइन ऑफर के माध्यम से किया जावेगा।
अटल विहार योजना,बोदरी बिलासपुर में सदस्य अधिवक्ता गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित बिलासपुर अंतर्गत भवन आरक्षित हैं। उक्त समिति के अधिवक्ताओं के आवेदनों को ही मंडल नियमानुसार स्वीकृत/अस्वीकृत करने की कार्यवाही सम्पदा कार्यालय बिलासपुर द्वारा की जावेगी।
यदि भवन क्र. के साथ आरक्षण दर्शाया जा रहा है, तो केवल आरक्षित वर्ग के आवेदक ही दर्शाये जा रहे भवन के लिए आवेदन कर सकते है जिस हेतु जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
LIG एवं EWS श्रेणी के भवनों हेतु अटल विहार योजना, अटल आवास योजना, प्रधानमंत्री सह मुख्यमंत्री आवास योजना एवं दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत जिन परियोजनाओं का विज्ञापन तीन (03) बार से अधिक प्रकाशित हो चुका है, उन परियोजनाओं में आय सीमा लागू नहीं होगी। तथापि, शासन एवं भारत सरकार द्वारा प्रदत्त किसी भी प्रकार की सब्सिडी/अनुदान की पात्रता आवंटी को देय नहीं होगी।
उक्त योजनाओं में LIG एवं EWS श्रेणी के भवनों के लिए आवेदक द्वारा एक ही लॉगिन के माध्यम से एक से अधिक बार आवेदन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, एक से अधिक भवनों हेतु पृथक-पृथक आवेदन करना अनिवार्य होगा
ऑनलाइन आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों का अपलोड किया जाना अनिवार्य है—
पहचान पत्र (आई.डी. प्रूफ) — पी.डी.एफ. फॉर्मेट में, अधिकतम 4 MB है
निवास प्रमाण पत्र (एड्रेस प्रूफ) — पी.डी.एफ. फॉर्मेट में, अधिकतम 4 MB है
पासपोर्ट साइज फोटो — JPG/JPEG/PNG फॉर्मेट में, अधिकतम 2 MB है
हस्ताक्षर की फोटो — JPG/JPEG/PNG फॉर्मेट में, अधिकतम 2 MB है
जाति प्रमाण पत्र — केवल आरक्षित श्रेणी के आवेदकों हेतु, पी.डी.एफ. फॉर्मेट में, अधिकतम 4 MB है
कृपया प्रॉपर्टी बुकिंग करने के पूर्व नीचे दिए गए मुख्य निर्देशों तथा नियमो एवं शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़े (Please Read the Instructions Carefully:-):-
एल.आई.जी के लिए आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय सीमा
रू. 300000/-
से
रू. 600000/-
तक एवं ई.डब्लू एस के लिए आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय सीमा
रू. 300000/-
तक पत्रता मापदंड है।
एल.आईं.जी. एवं ई.डब्लू एस. भवनों के लिए आय प्रमाण पत्र को ऑनलाइन बुकिंग के समय अपलोड किया जाना अनिवार्य है.
छूट अंतर्गत मंडल की निर्मित/आवासीय/व्यावसायिक सम्पतियों के विक्रय हेतु "ऑफर" के माध्यम से क्रय किये जाने की कार्यवाही विज्ञापन जारी होने से लेकर 15-15 दिवस में ऑनलाइन प्राप्त कर खोली जावेगी। 15 दिवस पश्चात NEFT/RTGS चालान के माध्यम से पंजीयन राशी जमा किये जाने हेतु अतिरिक्त दो दिवस समय दिया जावेगा।15 दिवस पश्चात शासकीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस में उक्त कार्यवाही की जावेगी।
निर्मित आवासीय/व्यावसायिक सम्पतियों का विक्रय ऑफर आधार पर करने के पश्चात मंडल नियमानुसार "यथा स्थिति/जहा है जैसा है स्थिति" में ही आबंटन किया जावेगा।
LIG एवं EWS श्रेणी के भवनों हेतु अटल विहार योजना, अटल आवास योजना, प्रधानमंत्री सह मुख्यमंत्री आवास योजना एवं दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत जिन परियोजनाओं का विज्ञापन तीन (03) बार से अधिक प्रकाशित हो चुका है, उन परियोजनाओं में आय सीमा लागू नहीं होगी। तथापि, शासन एवं भारत सरकार द्वारा प्रदत्त किसी भी प्रकार की सब्सिडी/अनुदान की पात्रता आवंटी को नहीं होगी।
उक्त योजनाओं में LIG एवं EWS श्रेणी के भवनों के लिए आवेदक द्वारा एक ही लॉगिन के माध्यम से एक से अधिक बार आवेदन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, एक से अधिक भवनों हेतु पृथक-पृथक आवेदन करना अनिवार्य होगा
ऑनलाइन आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों का अपलोड किया जाना अनिवार्य है—
पहचान पत्र (आई.डी. प्रूफ) — पी.डी.एफ. फॉर्मेट में, अधिकतम 4 MB है
निवास प्रमाण पत्र (एड्रेस प्रूफ) — पी.डी.एफ. फॉर्मेट में, अधिकतम 4 MB है
पासपोर्ट साइज फोटो — JPG/JPEG/PNG फॉर्मेट में, अधिकतम 2 MB है
हस्ताक्षर की फोटो — JPG/JPEG/PNG फॉर्मेट में, अधिकतम 2 MB है
जाति प्रमाण पत्र — केवल आरक्षित श्रेणी के आवेदकों हेतु, पी.डी.एफ. फॉर्मेट में, अधिकतम 4 MB है