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Project
Atal Vihar Yojna, Arang, Raipur
LAST DATE TO FILL APPLICATION IS 25/02/2026 Till Evening 5:00 PM
OFFER OPENING DATE IS 02/03/2026 Afternoon 12:00 PM
(If the Property remains vacant after the allotment, the application process will be started again.)
ARANG
Apartment
Starts at 6.55 L
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Terms & Conditions
Details
S.No
Property Type
No. of Property Available
Available Quarters
BuildingModelID
ModelType
1
EWS FLATS (G+3)
0
--Sold Out--
1
142
2
LIG FLATS (G+3)
75
View Quarters
5/2
6/1
6/2
6/4
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132
Desciption
×
Selected Quarter Details/चयनित भवन का विवरण
प्रॉपर्टी बुकिंग करने के पूर्व कृपया नीचे दिए गए मुख्य निर्देशों, नियमो एवं शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़े (Please Read the Instructions Carefully:-):-
यदि आवेदक द्वारा
एल.आईं.जी. एवं ई.डब्लू एस.
भवनों के लिए आवेदन किया जा रहा है,तो मंडल नियमानुसार आवेदक की वार्षिक आय ई.डब्लू एस. हेतु
3 लाख
से अधिक एवं एल.आई.जी. के लिए
6 लाख
से अधिक
नहीं
होनी चाहिए।
एल.आईं.जी. एवं ई.डब्लू एस.
भवनों के लिए आय प्रमाण पत्र को ऑनलाइन बुकिंग अंतर्गत अपलोड किया जाना अनिवार्य है.
"प्रथम आओ प्रथम पाओ"
योजना अंतर्गत यदि एक ही भवन के लिए एक ही समय पर एक से अधिक आवेदन एवं पंजीयन राशि का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से प्राप्त किया जाता है ,तो उक्त स्थिति में मंडल नियमानुसार मंडल खाते में जिस आवेदक की समय अनुसार सबसे पहले पंजीयन राशि प्राप्त होगी उक्त आवेदक की समस्त दस्तावेजों की जांच के पश्चात ही आबंटन की प्रक्रिया के लिए पात्र होगा।
मण्डल की निर्मित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित आवासीय/व्यवसायिक संपत्तियों के विक्रय हेतु
ऑफर एवं लॉटरी
किये जाने की कार्यवाही विज्ञापन जारी होने से लेकर
15-15
दिवस में प्रक्षेत्र कार्यालय द्वारा ऑनलाइन खोली जावेगी।
15 दिवस
पश्चात् NEFT/RTGS चालान के माध्यम से बैंक में जमा किए जाने हेतु दो दिवस समय दिया जावेगा ।
15 दिवस
पश्चात् शासकीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्यदिवस में उक्त कार्यवाही की जावेगी।
निर्मित आवासीय/व्यवसायिक भवनों का विक्रय
ऑफर आधार
पर करने के पश्चात् मंडल नियमानुसार
"यथा स्थिति/जहाँ है जैसी स्थिति"
में ही आबंटन किया जावेगा ।
LIG एवं EWS श्रेणी के भवनों हेतु अटल विहार योजना, अटल आवास योजना, प्रधानमंत्री सह मुख्यमंत्री आवास योजना एवं दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत जिन परियोजनाओं का विज्ञापन तीन (03) बार से अधिक प्रकाशित हो चुका है, उन परियोजनाओं में आय सीमा लागू नहीं होगी। तथापि, शासन एवं भारत सरकार द्वारा प्रदत्त किसी भी प्रकार की सब्सिडी/अनुदान की पात्रता आवंटी को देय नहीं होगी।
उक्त योजनाओं में LIG एवं EWS श्रेणी के भवनों के लिए आवेदक द्वारा एक ही लॉगिन के माध्यम से एक से अधिक बार आवेदन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, एक से अधिक भवनों हेतु पृथक-पृथक आवेदन करना अनिवार्य होगा
ऑनलाइन आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों का अपलोड किया जाना अनिवार्य है—
पहचान पत्र (आई.डी. प्रूफ) — पी.डी.एफ. फॉर्मेट में, अधिकतम 4 MB है
निवास प्रमाण पत्र (एड्रेस प्रूफ) — पी.डी.एफ. फॉर्मेट में, अधिकतम 4 MB है
पासपोर्ट साइज फोटो — JPG/JPEG/PNG फॉर्मेट में, अधिकतम 2 MB है
हस्ताक्षर की फोटो — JPG/JPEG/PNG फॉर्मेट में, अधिकतम 2 MB है
जाति प्रमाण पत्र — केवल आरक्षित श्रेणी के आवेदकों हेतु, पी.डी.एफ. फॉर्मेट में, अधिकतम 4 MB है
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आवास मेला महोत्सव के उपलक्ष्य पर :-
छत्तीसगढ़ गृहनिर्माण मंडल की विभिन्न आवासीय संपत्तियों के प्रति अत्यधिक मांग को देखते हुए, 1% बुकिंग राशि के आधार पर बुकिंग की अंतिम तिथि
30 नवम्बर
तक बढ़ा दी गई है।
यह विशेष ऑफर केवल
30 नवम्बर 2025 रात्रि 12 बजे
तक की अवधि हेतु मान्य रहेगा।
शेष कार्यवाही एवं भुगतान संबंधी प्रक्रिया छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के प्रचलित नियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार संपादित की जाएगी।
विस्तृत जानकारी, योजनाओं का अवलोकन एवं सहायता हेतु पात्र आवेदक मंडल की
टोल फ्री नंबर 18001216313
सम्बंधित सम्पदा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
LIG एवं EWS श्रेणी के भवनों हेतु अटल विहार योजना, अटल आवास योजना, प्रधानमंत्री सह मुख्यमंत्री आवास योजना एवं दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत जिन परियोजनाओं का विज्ञापन तीन (03) बार से अधिक प्रकाशित हो चुका है, उन परियोजनाओं में आय सीमा लागू नहीं होगी। तथापि, शासन एवं भारत सरकार द्वारा प्रदत्त किसी भी प्रकार की सब्सिडी/अनुदान की पात्रता आवंटी को देय नहीं होगी।
उक्त योजनाओं में LIG एवं EWS श्रेणी के भवनों के लिए आवेदक द्वारा एक ही लॉगिन के माध्यम से एक से अधिक बार आवेदन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, एक से अधिक भवनों हेतु पृथक-पृथक आवेदन करना अनिवार्य होगा
ऑनलाइन आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों का अपलोड किया जाना अनिवार्य है—
पहचान पत्र (आई.डी. प्रूफ) — पी.डी.एफ. फॉर्मेट में, अधिकतम 4 MB है
निवास प्रमाण पत्र (एड्रेस प्रूफ) — पी.डी.एफ. फॉर्मेट में, अधिकतम 4 MB है
पासपोर्ट साइज फोटो — JPG/JPEG/PNG फॉर्मेट में, अधिकतम 2 MB है
हस्ताक्षर की फोटो — JPG/JPEG/PNG फॉर्मेट में, अधिकतम 2 MB है
जाति प्रमाण पत्र — केवल आरक्षित श्रेणी के आवेदकों हेतु, पी.डी.एफ. फॉर्मेट में, अधिकतम 4 MB है
प्रधानमंत्री सह मुख्यमंत्री आवास योजना (PMAY) नियम एवं शर्तें :-
प्रधानमंत्री सह मुख्यमंत्री आवास योजना के फ्लैट्स हेतु आवेदन प्रक्रिया मंडल की वेबसाइट www.cghb.gov.in अंतर्गत “Book Property Online” लिंक के माध्यम से पूर्णतः ऑनलाइन होगी एवं आवेदन
प्रथम आओ–प्रथम पाओ /(First Come First Serve – FCFS)
के आधार पर स्वीकार किए जाएंगे तथा मैनुअल / ऑफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित सभी दस्तावेज़ एवं
अनिवार्य (Mandatory)
फ़ील्ड को पूर्ण एवं सही रूप से भरना अनिवार्य है। अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण आवेदन की स्थिति में पंजीयन एवं आवंटन निरस्त किया जा सकता है।
आवेदक एक ही दस्तावेज़ एवं व्यक्तिगत विवरण के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत एक से अधिक आवास हेतु आवेदन कर सकता है। तथापि, ऐसे मामलों में आवेदक PMAY सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा।
प्रधानमंत्री सह मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत पंजीयन राशि भुगतान हेतु पेमेंट गेटवे में
RTGS / NEFT / प्रिंट चालान (Print Challan)
विकल्प का चयन न करें, क्योंकि आवेदन प्रक्रिया FCFS आधार पर संचालित है।
EWS श्रेणी के आवासों का मूल्य बिना सब्सिडी
₹8.05 से 8.35
लाख एवं सब्सिडी सहित
₹5.55 से लाख 5.85
लाख तथा LIG श्रेणी के आवासों का मूल्य बिना सब्सिडी
₹12.66 लाख
एवं सब्सिडी सहित
₹12.16 लाख
होगी; EWS श्रेणी के आवासों का मूल्य फ्लोर के अनुसार परिवर्तनीय होगी।
पंजीयन राशि का भुगतान आवेदक द्वारा केवल ऑनलाइन माध्यम
(UPI / नेट बैंकिंग / डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड)
पेमेंट गेटवे के माध्यम से लिया जाएगा।
यदि पंजीयन पूर्ण होने के पश्चात भुगतान किसी बैंकिंग कारणवश असफल (Failed), निरस्त (Aborted) हो जाता है अथवा परियोजना खाते में विलंब से प्राप्त होता है, और उसी आवास इकाई हेतु किसी अन्य आवेदक द्वारा सफल आवेदन किया गया हो, तो
आवंटन आवेदन तिथि एवं भुगतान समय “जो भी पहले होगा” के आधार पर किया जाएगा
।
अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा सहायता हेतु आवेदक छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के टोल-फ्री नंबर
1800-121-6313
पर अथवा सम्पदा कार्यालय, सेक्टर-27, अटल नगर, नवा रायपुर में संपर्क कर सकते हैं ।
LIG एवं EWS श्रेणी के भवनों हेतु अटल विहार योजना, अटल आवास योजना, प्रधानमंत्री सह मुख्यमंत्री आवास योजना एवं दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत जिन परियोजनाओं का विज्ञापन तीन (03) बार से अधिक प्रकाशित हो चुका है, उन परियोजनाओं में आय सीमा लागू नहीं होगी। तथापि, शासन एवं भारत सरकार द्वारा प्रदत्त किसी भी प्रकार की सब्सिडी/अनुदान की पात्रता आवंटी को देय नहीं होगी।
उक्त योजनाओं में LIG एवं EWS श्रेणी के भवनों के लिए आवेदक द्वारा एक ही लॉगिन के माध्यम से एक से अधिक बार आवेदन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, एक से अधिक भवनों हेतु पृथक-पृथक आवेदन करना अनिवार्य होगा
ऑनलाइन आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों का अपलोड किया जाना अनिवार्य है—
पहचान पत्र (आई.डी. प्रूफ) — पी.डी.एफ. फॉर्मेट में, अधिकतम 4 MB है
निवास प्रमाण पत्र (एड्रेस प्रूफ) — पी.डी.एफ. फॉर्मेट में, अधिकतम 4 MB है
पासपोर्ट साइज फोटो — JPG/JPEG/PNG फॉर्मेट में, अधिकतम 2 MB है
हस्ताक्षर की फोटो — JPG/JPEG/PNG फॉर्मेट में, अधिकतम 2 MB है
जाति प्रमाण पत्र — केवल आरक्षित श्रेणी के आवेदकों हेतु, पी.डी.एफ. फॉर्मेट में, अधिकतम 4 MB है
प्रॉपर्टी बुकिंग करने के पूर्व कृपया नीचे दिए गए मुख्य निर्देशों, नियमो एवं शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़े (Please Read the Instructions Carefully:-):-
एल.आई.जी के लिए आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय सीमा
रू. 300000/-
से
रू. 600000/-
तक एवं ई.डब्लू एस के लिए आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय सीमा
रू. 300000/-
तक पात्रता मापदंड है।
एल.आईं.जी. एवं ई.डब्लू एस. भवनों के लिए आय प्रमाण पत्र को ऑनलाइन बुकिंग अंतर्गत अपलोड किया जाना अनिवार्य है.
मंडल की आवासीय योजनाओं में भवनों के आबंटन हेतु शासन के निर्देशानुसार विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण की दर निर्धारित की गयी है, इस हेतु यदि आवेदक ऑनलाइन आरक्षित वर्ग के विकल्प का चयन करता है तो वर्ग से सम्बंधित प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करने पश्चात ही हितग्राही ऑनलाइन वर्गवार भवन क्रमांक चयन कर ऑफर भर सकते है।
यदि आरक्षित वर्ग के आवेदक अनारक्षित वर्ग के भवनों को क्रय करना चाहे तो क्रय कर सकते है।
मंडल की निर्मित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित आवासीय/व्यावसायिक सम्पतियों के विक्रय हेतु "ऑफर" के माध्यम से क्रय किये जाने की कार्यवाही विज्ञापन जारी होने से लेकर 15-15 दिवस में प्रक्षेत्र कार्यालय द्वारा ऑनलाइन खोली जावेगी। 15 दिवस पश्चात NEFT/RTGS चालान के माध्यम से जमा किये जाने हेतु दो दिवस समय दिया जावेगा।15 दिवस पश्चात शासकीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस में उक्त कार्यवाही की जावेगी।
निर्मित आवासीय/व्यावसायिक सम्पतियों का विक्रय ऑफर आधार पर करने के पश्चात मंडल नियमानुसार "यथा स्थिति/जहा है जैसा है स्थिति" में ही आबंटन किया जावेगा एवं निर्माणाधीन/नवीन परियोजनाओं का विक्रय स्वीत्तीय आधार पर ऑनलाइन ऑफर के माध्यम से किया जावेगा।
यदि भवन क्र. के साथ आरक्षण दर्शाया जा रहा है, तो केवल आरक्षित वर्ग के आवेदक ही दर्शाये जा रहे भवन के लिए आवेदन कर सकते है जिस हेतु जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
LIG एवं EWS श्रेणी के भवनों हेतु अटल विहार योजना, अटल आवास योजना, प्रधानमंत्री सह मुख्यमंत्री आवास योजना एवं दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत जिन परियोजनाओं का विज्ञापन तीन (03) बार से अधिक प्रकाशित हो चुका है, उन परियोजनाओं में आय सीमा लागू नहीं होगी। तथापि, शासन एवं भारत सरकार द्वारा प्रदत्त किसी भी प्रकार की सब्सिडी/अनुदान की पात्रता आवंटी को देय नहीं होगी।
उक्त योजनाओं में LIG एवं EWS श्रेणी के भवनों के लिए आवेदक द्वारा एक ही लॉगिन के माध्यम से एक से अधिक बार आवेदन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, एक से अधिक भवनों हेतु पृथक-पृथक आवेदन करना अनिवार्य होगा
ऑनलाइन आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों का अपलोड किया जाना अनिवार्य है—
पहचान पत्र (आई.डी. प्रूफ) — पी.डी.एफ. फॉर्मेट में, अधिकतम 4 MB है
निवास प्रमाण पत्र (एड्रेस प्रूफ) — पी.डी.एफ. फॉर्मेट में, अधिकतम 4 MB है
पासपोर्ट साइज फोटो — JPG/JPEG/PNG फॉर्मेट में, अधिकतम 2 MB है
हस्ताक्षर की फोटो — JPG/JPEG/PNG फॉर्मेट में, अधिकतम 2 MB है
जाति प्रमाण पत्र — केवल आरक्षित श्रेणी के आवेदकों हेतु, पी.डी.एफ. फॉर्मेट में, अधिकतम 4 MB है
कृपया प्रॉपर्टी बुकिंग करने के पूर्व नीचे दिए गए मुख्य निर्देशों तथा नियमो एवं शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़े (Please Read the Instructions Carefully:-):-
एल.आई.जी के लिए आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय सीमा
रू. 300000/-
से
रू. 600000/-
तक एवं ई.डब्लू एस के लिए आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय सीमा
रू. 300000/-
तक पत्रता मापदंड है।
एल.आईं.जी. एवं ई.डब्लू एस. भवनों के लिए आय प्रमाण पत्र को ऑनलाइन बुकिंग के समय अपलोड किया जाना अनिवार्य है.
छूट अंतर्गत मंडल की निर्मित/आवासीय/व्यावसायिक सम्पतियों के विक्रय हेतु "ऑफर" के माध्यम से क्रय किये जाने की कार्यवाही विज्ञापन जारी होने से लेकर 15-15 दिवस में ऑनलाइन प्राप्त कर खोली जावेगी। 15 दिवस पश्चात NEFT/RTGS चालान के माध्यम से पंजीयन राशी जमा किये जाने हेतु अतिरिक्त दो दिवस समय दिया जावेगा।15 दिवस पश्चात शासकीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस में उक्त कार्यवाही की जावेगी।
निर्मित आवासीय/व्यावसायिक सम्पतियों का विक्रय ऑफर आधार पर करने के पश्चात मंडल नियमानुसार "यथा स्थिति/जहा है जैसा है स्थिति" में ही आबंटन किया जावेगा।
LIG एवं EWS श्रेणी के भवनों हेतु अटल विहार योजना, अटल आवास योजना, प्रधानमंत्री सह मुख्यमंत्री आवास योजना एवं दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत जिन परियोजनाओं का विज्ञापन तीन (03) बार से अधिक प्रकाशित हो चुका है, उन परियोजनाओं में आय सीमा लागू नहीं होगी। तथापि, शासन एवं भारत सरकार द्वारा प्रदत्त किसी भी प्रकार की सब्सिडी/अनुदान की पात्रता आवंटी को नहीं होगी।
उक्त योजनाओं में LIG एवं EWS श्रेणी के भवनों के लिए आवेदक द्वारा एक ही लॉगिन के माध्यम से एक से अधिक बार आवेदन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, एक से अधिक भवनों हेतु पृथक-पृथक आवेदन करना अनिवार्य होगा
ऑनलाइन आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों का अपलोड किया जाना अनिवार्य है—
पहचान पत्र (आई.डी. प्रूफ) — पी.डी.एफ. फॉर्मेट में, अधिकतम 4 MB है
निवास प्रमाण पत्र (एड्रेस प्रूफ) — पी.डी.एफ. फॉर्मेट में, अधिकतम 4 MB है
पासपोर्ट साइज फोटो — JPG/JPEG/PNG फॉर्मेट में, अधिकतम 2 MB है
हस्ताक्षर की फोटो — JPG/JPEG/PNG फॉर्मेट में, अधिकतम 2 MB है
जाति प्रमाण पत्र — केवल आरक्षित श्रेणी के आवेदकों हेतु, पी.डी.एफ. फॉर्मेट में, अधिकतम 4 MB है