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How to Apply
Project
ATAL VIHAR YOJANA, JAGDISHPUR, SURGUJA
LAST DATE TO FILL APPLICATION (15 Day Cycle):- 29/06/2024 -Till 12 MidNight
(If the Property remains vacant after the allotment, the application process will be started again.)
JAGDISHPUR, Dist. - SURGUJA (C.G.)
Individual House
Starts at 10.47 L
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Terms & Conditions
Details
S.No
Property Type
No. of Property Available
Available Quarters
BuildingModelID
ModelType
1
EWS
99
View Quarters
EWS/A-04
EWS/A-05
EWS/A-07
EWS/A-08
EWS/A-09
EWS/A-10
EWS/A-11
EWS/A-12
EWS/A-13
EWS/A-14
EWS/A-17
EWS/A-18
EWS/A-19
EWS/A-20
EWS/A-22
EWS/A-23
EWS/A-26
EWS/A-27
EWS/A-30
EWS/A-33
EWS/A-35
EWS/A-36
EWS/A-39
EWS/A-40
EWS/A-41
EWS/A-45
EWS/A-47
EWS/A-48
EWS/A-49
EWS/A-51
EWS/A-52
EWS/A-55
EWS/A-56
EWS/A-57
EWS/A-58
EWS/A-59
EWS/A-62
EWS/A-65
EWS/A-66
EWS/A-67
EWS/A-68
EWS/A-70
EWS/A-71
EWS/A-72
EWS/A-73
EWS/A-75
EWS/A-76
EWS/A-77
EWS/A-78
EWS/A-81
EWS/A-83
EWS/A-84
EWS/A-88
EWS/A-92
EWS/A-94
EWS/A-95
EWS/A-101
EWS/A-102
EWS/A-105
EWS/A-106
EWS/A-107
EWS/A-109
EWS/A-110
EWS/A-111
EWS/A-113
EWS/A-114
EWS/A-115
EWS/A-118
EWS/A-120
EWS/A-121
EWS/A-123
EWS/A-125
EWS/A-126
EWS/A-127
EWS/A-129
EWS/A-130
EWS/A-132
EWS/A-135
EWS/A-138
EWS/A-140
EWS/A-141
EWS/A-142
EWS/A-143
EWS/A-144
EWS/A-145
EWS/A-146
EWS/A-147
EWS/A-148
EWS/A-149
EWS/A-150
EWS/A-154
EWS/A-155
EWS/A-156
EWS/A-158
EWS/A-163
EWS/A-165
EWS/A-168
EWS/A-170
EWS/A-171
1
141
2
LIG
25
View Quarters
LIG/B-02
LIG/B-03
LIG/B-06
LIG/B-09
LIG/B-19
LIG/B-31
LIG/B-35
LIG/B-38
LIG/B-46
LIG/B-47
LIG/B-51
LIG/B-52
LIG/B-73
LIG/B-74
LIG/B-81
LIG/B-82
LIG/B-86
LIG/B-123
LIG/B-126
LIG/B-143
LIG/B-149
LIG/B-154
LIG/B-156
LIG/B-160
LIG/B-162
1
131
3
MIG
2
View Quarters
MIG/C-03
MIG/C-10
1
121
Desciption
Atal vihar yojana is launched under which Board will construct one lakh houses in the state. Under this scheme, houses of different models are built for different income groups at an affordable price. Chhattisgarh Housing Board is adhering to the time limit set for completion of houses for poor’s without compromising with quality.
×
Selected Quarter Details
प्रॉपर्टी बुकिंग करने के पूर्व कृपया नीचे दिए गए मुख्य निर्देशों, नियमो एवं शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़े (Please Read the Instructions Carefully:-):-
यदि आवेदक द्वारा
एल.आईं.जी. एवं ई.डब्लू एस.
भवनों के लिए आवेदन किया जा रहा है,तो मंडल नियमानुसार आवेदक की वार्षिक आय ई.डब्लू एस. हेतु
3 लाख
से अधिक एवं एल.आई.जी. के लिए
6 लाख
से अधिक
नहीं
होनी चाहिए।
एल.आईं.जी. एवं ई.डब्लू एस.
भवनों के लिए आय प्रमाण पत्र को ऑनलाइन बुकिंग अंतर्गत अपलोड किया जाना अनिवार्य है.
"प्रथम आओ प्रथम पाओ"
योजना अंतर्गत यदि एक ही भवन के लिए एक ही समय पर एक से अधिक आवेदन एवं पंजीयन राशि का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से प्राप्त किया जाता है ,तो उक्त स्थिति में मंडल नियमानुसार मंडल खाते में जिस आवेदक की समय अनुसार सबसे पहले पंजीयन राशि प्राप्त होगी उक्त आवेदक की समस्त दस्तावेजों की जांच के पश्चात ही आबंटन की प्रक्रिया के लिए पात्र होगा।
मण्डल की निर्मित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित आवासीय/व्यवसायिक संपत्तियों के विक्रय हेतु
ऑफर एवं लॉटरी
किये जाने की कार्यवाही विज्ञापन जारी होने से लेकर
15-15
दिवस में प्रक्षेत्र कार्यालय द्वारा ऑनलाइन खोली जावेगी।
15 दिवस
पश्चात् NEFT/RTGS चालान के माध्यम से बैंक में जमा किए जाने हेतु एक दिवस समय दिया जावेगा ।
15 दिवस
पश्चात् शासकीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्यदिवस में उक्त कार्यवाही की जावेगी।
निर्मित आवासीय/व्यवसायिक भवनों का विक्रय
ऑफर आधार
पर करने के पश्चात् मंडल नियमानुसार
"यथा स्थिति/जहाँ है जैसी स्थिति"
में ही आबंटन किया जावेगा ।
Applicants of
EWS and LIG
Houses must have the maximum income criteria of
3 lakh (EWS)
and
6 lakh (LIG)
annually.
While Applying for
EWS and LIG
Houses applicants must have their income certificate/proof documents for uploading in e-Registration form.
In
"First Come First Scheme"
(FCFS), If more than one application and Registration amount received for a single house then according to board rules and regulations first payment time will be preferable for the allotment process.
For Purchasing of Board's Property via
Offer and Lottery
Scheme, The
Offer/Lottery
will be open online in
15 days
from the date of advertisement. After
15 days
one extra day will be considered for NEFT/RTGS/CHALLAN payment in Bank. If the government holiday falls on the next day, then the above process will be held on the next working day.
Under
Offer Scheme
According to Board Rules & Regulatory, the allottment of Residential/Commercial Properties of Board wiil be done in
"As is where Condition"
प्रॉपर्टी बुकिंग करने के पूर्व कृपया नीचे दिए गए मुख्य निर्देशों, नियमो एवं शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़े (Please Read the Instructions Carefully:-):-
यदि आवेदक द्वारा एल.आईं.जी. एवं ई.डब्लू एस. भवनों के लिए आवेदन किया जा रहा है,तो मंडल नियमानुसार आवेदक की वार्षिक आय ई.डब्लू एस. हेतु 3 लाख से अधिक एवं एल.आई.जी. के लिए 6 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
एल.आईं.जी. एवं ई.डब्लू एस. भवनों के लिए आय प्रमाण पत्र को ऑनलाइन बुकिंग अंतर्गत अपलोड किया जाना अनिवार्य है.
मंडल की आवासीय योजनाओं में भवनों के आबंटन हेतु शासन के निर्देशानुसार विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण की दर निर्धारित की गयी है, इस हेतु यदि आवेदक ऑनलाइन आरक्षित वर्ग के विकल्प का चयन करता है तो वर्ग से सम्बंधित प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करने पश्चात ही हितग्राही ऑनलाइन वर्गवार भवन क्रमांक चयन कर ऑफर भर सकते है।
यदि आरक्षित वर्ग के आवेदक अनारक्षित वर्ग के भवनों को क्रय करना चाहे तो क्रय कर सकते है।
मंडल की निर्मित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित आवासीय/व्यावसायिक सम्पतियों के विक्रय हेतु "ऑफर" के माध्यम से क्रय किये जाने की कार्यवाही विज्ञापन जारी होने से लेकर 15-15 दिवस में प्रक्षेत्र कार्यालय द्वारा ऑनलाइन खोली जावेगी। 15 दिवस पश्चात NEFT/RTGS चालान के माध्यम से जमा किये जाने हेतु एक दिवस समय दिया जावेगा।15 दिवस पश्चात शासकीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस में उक्त कार्यवाही की जावेगी।
निर्मित आवासीय/व्यावसायिक सम्पतियों का विक्रय ऑफर आधार पर करने के पश्चात मंडल नियमानुसार "यथा स्थिति/जहा है जैसा है स्थिति" में ही आबंटन किया जावेगा एवं निर्माणाधीन/नवीन परियोजनाओं का विक्रय स्वीत्तीय आधार पर ऑनलाइन ऑफर के माध्यम से किया जावेगा।