ऑनलाइन पंजीयन/आबंटन की प्रक्रिया (स्ववित्तीय आधार पर)

  • परियोजना अंतर्गत भवनों का पंजीयन एवं आबंटन की कार्यवाही पूर्ण रुप से मण्डल नियमानुसार ऑनलाइन की जावेगी ।
  • ऑनलाइन आबंटन प्रक्रिया अंतर्गत ले-आउट में दर्शाये जा रहे भवनों का चयन पंजीयनकर्ता द्वारा अपनी इच्छानुसार रिक्त भवनों में से पंजीयन के समय अधिकतम 03 भवन चयन करना होगा, जिसकी सुविधा ऑनलाइन पंजीयन में दी गई है ।
  • हितग्राही द्वारा चयनित भवन पर किसी अन्य आवेदक द्वारा विकल्प चयन नही किया गया है, तो उक्त स्थिति में पंजीयनकर्ता द्वारा विकल्प में चयनित भवन का आबंटन ऑनलाइन किया जावेगा ।
  • आवेदक द्वारा विकल्प में दिये गये भवन के लिये एक से अधिक ऑनलाइन पंजीयन प्राप्त होती है, तो उक्त स्थिति में उनके बीच ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से भवन का आबंटन किया जाएगा ।
  • वर्गवार आवेदक द्वारा चयनित प्रथम विकल्प हेतु ऑनलाइन आबंटन प्रक्रिया की जावेगी। प्रथम विकल्प के आबंटन न होने पर क्रमशः द्वितीय विकल्प में एवं द्वितीय विकल्प में आबंटन न होने पर तृतीय विकल्प पर आबंटन प्रक्रिया की जावेगी ।
  • आवेदक द्वारा चयनित तीनों विकल्प में भवन आबंटन न होने की स्थिति में उपलब्ध रिक्त भवनों में से मण्डल नियमानुसार ऑनलाइन लॉटरी की जावेगी ।
  • लॉटरी मण्डल नियमानुसार प्रक्षेत्र कार्यालय द्वारा की जावेगी। जिसमें किसी भी प्रकार का मैन्युअल व्यवधान/ हस्तक्षेप नही होगा ।
  • मण्डल द्वारा भवन आबंटन/ ऑनलाइन लॉटरी मण्डल में प्रचलित नियमों के अनुसार आरक्षण प्रक्रिया का पालन किया जाएगा ।
  • ऑनलाइन पंजीयन अंतर्गत पंजीयनकर्ता स्वयं की जानकारी प्रविष्टि कर मण्डल नियमानुसार निर्धारित आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने पश्चात् पेमेंट गेटवे के माध्यम से RTGS/ NEFT/ NET BANKING/ UPI/ DEBIT CARD/ CREDIT CARD द्वारा भुगतान कर सकता है ।
  • यदि विज्ञापन में उल्लेखित बैंक खाता क्रमांक/ आई.एफ.एस.सी. कोड द्वारा पंजीयन राशि पंजीयनकर्ता प्रत्यक्ष रुप से RTGS/NEFT के माध्यम से करना चाहे तो कर सकता है, जिसके पश्चात् बैंक द्वारा जनरेट की हुई UTR क्रमांक ऑनलाइन फार्म में पंजीयनकर्ता द्वारा प्रविष्टि करना आवश्यक होगा ।
  • आवेदक द्वारा परियोजना अंतर्गत किसी भी प्रकार का मैन्युअल पंजीयन/ डाक/ ऑफलाइन फॉर्म/अपूर्ण जानकारी/अपूर्ण भुगतान स्वीकार नही किया जावेगा एवं भविष्य में आवेदक द्वारा दी गई जानकारी/ दस्तावेजों में त्रुटि पाये जाने पर किसी भी समय आबंटन निरस्त करने हेतु मण्डल सक्षम होगा ।
  • ऑनलाइन अपलोड किये जाने हेतु मण्डल नियमानुसार दस्तावेजों जैसे पासपोर्ट साईज फोटों, आय प्रमाण पत्र, वर्ग संबंधी प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य है ।
  • भवनों के विक्रय हेतु ऑनलाइन पंजीयन प्रत्येक गुरुवार रात्रि 11:59 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे तथा अगले दिन दस्तावेजों के परीक्षण पश्चात् ऑनलाइन आबंटन की प्रक्रिया प्रारंभ की जावेगी ।