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Project
ATAL VIHAR YOJNA BODRI, BILASPUR
LAST DATE TO FILL APPLICATION (15 Day Cycle):- 05/12/2025 -Till 12 MidNight
OFFER OPENING DATE IS 10/12/2025 AT 4PM
(If the Property remains vacant after the allotment, the application process will be started again.)
BODRI, BILASPUR (C.G.)
Individual House
Starts at 7.68 L
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Terms & Conditions
Details
S.No
Property Type
No. of Property Available
Available Quarters
BuildingModelID
ModelType
1
EWS IND
141
View Quarters
253
254
255
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
289
290
291
312
313
314
315
316
317
318
321
323
324
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326
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391
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400
405
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450
451
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453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
1
141
2
HIG IND
3
View Quarters
3
13
15
1
111
3
JR. MIG IND
3
View Quarters
123
199
200
5
121
4
JR. MIG TYPE I
2
View Quarters
300
301
6
121
5
JR. MIG TYPE IV
1
View Quarters
303
8
121
6
LIG IND
28
View Quarters
128
130
133
134
142
145
149
151
155
159
164
165
166
168
169
172
173
174
175
176
177
178
179
190
191
192
228
229
1
131
7
SR. MIG IND
13
View Quarters
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
37
38
40
1
121
Desciption
Atal vihar yojana is launched under which Board will construct one lakh houses in the state. Under this scheme, houses of different models are built for different income groups at an affordable price. Chhattisgarh Housing Board is adhering to the time limit set for completion of houses for poor’s without compromising with quality.
×
Selected Quarter Details/चयनित भवन का विवरण
प्रॉपर्टी बुकिंग करने के पूर्व कृपया नीचे दिए गए मुख्य निर्देशों, नियमो एवं शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़े (Please Read the Instructions Carefully:-):-
यदि आवेदक द्वारा
एल.आईं.जी. एवं ई.डब्लू एस.
भवनों के लिए आवेदन किया जा रहा है,तो मंडल नियमानुसार आवेदक की वार्षिक आय ई.डब्लू एस. हेतु
3 लाख
से अधिक एवं एल.आई.जी. के लिए
6 लाख
से अधिक
नहीं
होनी चाहिए।
एल.आईं.जी. एवं ई.डब्लू एस.
भवनों के लिए आय प्रमाण पत्र को ऑनलाइन बुकिंग अंतर्गत अपलोड किया जाना अनिवार्य है.
"प्रथम आओ प्रथम पाओ"
योजना अंतर्गत यदि एक ही भवन के लिए एक ही समय पर एक से अधिक आवेदन एवं पंजीयन राशि का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से प्राप्त किया जाता है ,तो उक्त स्थिति में मंडल नियमानुसार मंडल खाते में जिस आवेदक की समय अनुसार सबसे पहले पंजीयन राशि प्राप्त होगी उक्त आवेदक की समस्त दस्तावेजों की जांच के पश्चात ही आबंटन की प्रक्रिया के लिए पात्र होगा।
मण्डल की निर्मित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित आवासीय/व्यवसायिक संपत्तियों के विक्रय हेतु
ऑफर एवं लॉटरी
किये जाने की कार्यवाही विज्ञापन जारी होने से लेकर
15-15
दिवस में प्रक्षेत्र कार्यालय द्वारा ऑनलाइन खोली जावेगी।
15 दिवस
पश्चात् NEFT/RTGS चालान के माध्यम से बैंक में जमा किए जाने हेतु एक दिवस समय दिया जावेगा ।
15 दिवस
पश्चात् शासकीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्यदिवस में उक्त कार्यवाही की जावेगी।
निर्मित आवासीय/व्यवसायिक भवनों का विक्रय
ऑफर आधार
पर करने के पश्चात् मंडल नियमानुसार
"यथा स्थिति/जहाँ है जैसी स्थिति"
में ही आबंटन किया जावेगा ।
Applicants of
EWS and LIG
Houses must have the maximum income criteria of
3 lakh (EWS)
and
6 lakh (LIG)
annually.
While Applying for
EWS and LIG
Houses applicants must have their income certificate/proof documents for uploading in e-Registration form.
In
"First Come First Scheme"
(FCFS), If more than one application and Registration amount received for a single house then according to board rules and regulations first payment time will be preferable for the allotment process.
For Purchasing of Board's Property via
Offer and Lottery
Scheme, The
Offer/Lottery
will be open online in
15 days
from the date of advertisement. After
15 days
one extra day will be considered for NEFT/RTGS/CHALLAN payment in Bank. If the government holiday falls on the next day, then the above process will be held on the next working day.
Under
Offer Scheme
According to Board Rules & Regulatory, the allottment of Residential/Commercial Properties of Board wiil be done in
"As is where Condition"
If a reservation is marked against a house number, only applicants from the designated reserved category are eligible to apply for that house. For such applications, uploading a valid caste certificate online at the time of registration is mandatory.
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आवास मेला महोत्सव के उपलक्ष्य पर :-
छत्तीसगढ़ गृहनिर्माण मंडल की विभिन्न आवासीय संपत्तियों के प्रति अत्यधिक मांग को देखते हुए, 1% बुकिंग राशि के आधार पर बुकिंग की अंतिम तिथि
30 नवम्बर
तक बढ़ा दी गई है।
यह विशेष ऑफर केवल
30 नवम्बर 2025 रात्रि 12 बजे
तक की अवधि हेतु मान्य रहेगा।
शेष कार्यवाही एवं भुगतान संबंधी प्रक्रिया छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के प्रचलित नियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार संपादित की जाएगी।
विस्तृत जानकारी, योजनाओं का अवलोकन एवं सहायता हेतु पात्र आवेदक मंडल की
टोल फ्री नंबर 18001216313
सम्बंधित सम्पदा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
Considering the high demand for various residential properties of the Chhattisgarh Housing Board (CGHB), the last date for booking based on a 1% booking amount has been extended till
30th November
.
This special offer will remain valid only until
30th November 2025, midnight (12:00 AM)
.
Remaining formalities and payment schedule will follow standard CGHB guidelines.
For detailed information, scheme overview, and assistance, eligible applicants may contact the Board’s
toll-free number 1800-121-6313
or the respective estate office.
प्रॉपर्टी बुकिंग करने के पूर्व कृपया नीचे दिए गए मुख्य निर्देशों, नियमो एवं शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़े (Please Read the Instructions Carefully:-):-
एल.आई.जी के लिए आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय सीमा
रू. 300000/-
से
रू. 600000/-
तक एवं ई.डब्लू एस के लिए आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय सीमा
रू. 300000/-
तक पात्रता मापदंड है।
एल.आईं.जी. एवं ई.डब्लू एस. भवनों के लिए आय प्रमाण पत्र को ऑनलाइन बुकिंग अंतर्गत अपलोड किया जाना अनिवार्य है.
मंडल की आवासीय योजनाओं में भवनों के आबंटन हेतु शासन के निर्देशानुसार विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण की दर निर्धारित की गयी है, इस हेतु यदि आवेदक ऑनलाइन आरक्षित वर्ग के विकल्प का चयन करता है तो वर्ग से सम्बंधित प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करने पश्चात ही हितग्राही ऑनलाइन वर्गवार भवन क्रमांक चयन कर ऑफर भर सकते है।
यदि आरक्षित वर्ग के आवेदक अनारक्षित वर्ग के भवनों को क्रय करना चाहे तो क्रय कर सकते है।
मंडल की निर्मित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित आवासीय/व्यावसायिक सम्पतियों के विक्रय हेतु "ऑफर" के माध्यम से क्रय किये जाने की कार्यवाही विज्ञापन जारी होने से लेकर 15-15 दिवस में प्रक्षेत्र कार्यालय द्वारा ऑनलाइन खोली जावेगी। 15 दिवस पश्चात NEFT/RTGS चालान के माध्यम से जमा किये जाने हेतु एक दिवस समय दिया जावेगा।15 दिवस पश्चात शासकीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस में उक्त कार्यवाही की जावेगी।
निर्मित आवासीय/व्यावसायिक सम्पतियों का विक्रय ऑफर आधार पर करने के पश्चात मंडल नियमानुसार "यथा स्थिति/जहा है जैसा है स्थिति" में ही आबंटन किया जावेगा एवं निर्माणाधीन/नवीन परियोजनाओं का विक्रय स्वीत्तीय आधार पर ऑनलाइन ऑफर के माध्यम से किया जावेगा।
यदि भवन क्र. के साथ आरक्षण दर्शाया जा रहा है, तो केवल आरक्षित वर्ग के आवेदक ही दर्शाये जा रहे भवन के लिए आवेदन कर सकते है जिस हेतु जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
कृपया प्रॉपर्टी बुकिंग करने के पूर्व नीचे दिए गए मुख्य निर्देशों तथा नियमो एवं शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़े (Please Read the Instructions Carefully:-):-
एल.आई.जी के लिए आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय सीमा
रू. 300000/-
से
रू. 600000/-
तक एवं ई.डब्लू एस के लिए आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय सीमा
रू. 300000/-
तक पत्रता मापदंड है।
एल.आईं.जी. एवं ई.डब्लू एस. भवनों के लिए आय प्रमाण पत्र को ऑनलाइन बुकिंग के समय अपलोड किया जाना अनिवार्य है.
छूट अंतर्गत मंडल की निर्मित/आवासीय/व्यावसायिक सम्पतियों के विक्रय हेतु "ऑफर" के माध्यम से क्रय किये जाने की कार्यवाही विज्ञापन जारी होने से लेकर 15-15 दिवस में ऑनलाइन प्राप्त कर खोली जावेगी। 15 दिवस पश्चात NEFT/RTGS चालान के माध्यम से पंजीयन राशी जमा किये जाने हेतु अतिरिक्त एक दिवस समय दिया जावेगा।15 दिवस पश्चात शासकीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस में उक्त कार्यवाही की जावेगी।
निर्मित आवासीय/व्यावसायिक सम्पतियों का विक्रय ऑफर आधार पर करने के पश्चात मंडल नियमानुसार "यथा स्थिति/जहा है जैसा है स्थिति" में ही आबंटन किया जावेगा।